RBI का सख्त आदेश: अब दस्तावेज़ लौटाने में देरी पर बैंक को चुकाना होगा भारी जुर्माना RBI Loan Rules

By Prerna Gupta

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RBI Loan Rules

RBI Loan Rules – अगर आपने बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। लोन लेने के बाद सबसे बड़ी परेशानी होती है लोन के साथ जमा किए गए कागजातों को वापस पाने की। कई बार लोन चुकता करने के बाद भी बैंक महीनों तक ग्राहकों को उनके दस्तावेज नहीं लौटाते, जिससे उन्हें बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक सख्त फैसला लिया है, जो ग्राहकों के हित में है।

लोन चुकता करने के बाद दस्तावेज लौटाना अनिवार्य

आरबीआई ने सभी बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जब कोई ग्राहक लोन की पूरी राशि चुका देता है, तो बैंक को 30 दिन के अंदर उसके ओरिजिनल दस्तावेज वापस करने होंगे। अब बैंक या फाइनेंस कंपनी यह नहीं कह सकती कि सिस्टम में देरी हो रही है या शाखा से कागजात नहीं मिले। साथ ही बैंक को पहले से यह भी बताना होगा कि ग्राहक को उसके दस्तावेज किस ब्रांच से मिलेंगे।

अब बैंक की गलती पर ग्राहक को मिलेगा हर्जाना

अगर बैंक या एनबीएफसी दस्तावेज 30 दिन के अंदर नहीं लौटाते हैं, तो उन्हें हर दिन की देरी पर 5000 रुपये का हर्जाना ग्राहक को देना होगा। ये जुर्माना सीधे ग्राहक को मिलेगा, ताकि उसे मानसिक और आर्थिक तौर पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। यह कदम लोन प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

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लोन के वक्त ही मिलेगी जानकारी

अब जब भी कोई ग्राहक लोन लेगा, तो बैंक को लोन अप्रूवल के वक्त ही यह जानकारी देनी होगी कि लोन चुकता करने के बाद जमा दस्तावेज कब और कहां से मिलेंगे। यह जानकारी लोन डॉक्युमेंट में दर्ज होगी, ताकि भविष्य में कोई भ्रम की स्थिति न बने और ग्राहक को अपने दस्तावेजों के लिए दर-दर की ठोकरें न खानी पड़े।

अगर दस्तावेज खो जाएं तो जिम्मेदार होगा बैंक

आरबीआई ने ये भी निर्देश दिया है कि अगर बैंक या फाइनेंस कंपनी की लापरवाही से ग्राहक के प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स खो जाते हैं, तो बैंक को उसकी डुप्लीकेट कॉपी दिलवाने में पूरी मदद करनी होगी। इसके लिए बैंक को बेहतर व्यवस्था बनानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

ग्राहक की मौत के बाद दस्तावेज़ किसे मिलेंगे?

अगर लोनधारक की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को वह दस्तावेज सौंपे जाएंगे। इसके लिए बैंक को स्पष्ट प्रक्रिया अपनानी होगी और उत्तराधिकारियों को परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखना होगा। अब लोनधारक की मौत के बाद भी उनके परिवार को दस्तावेज लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

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RBI को मिल रही थीं लगातार शिकायतें

रिजर्व बैंक को पिछले काफी समय से ये शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहक लोन चुका देने के बाद भी महीनों तक दस्तावेजों के लिए बैंकों के चक्कर काटते हैं। कई बार ये मामले कोर्ट-कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब RBI ने यह कदम उठाया है ताकि ग्राहकों को राहत मिल सके।

क्या है नया नियम और किसे होगा फायदा?

यह नियम उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने या जो लोन लेने की योजना बना रहे हैं। चाहे आपने होम लोन लिया हो, पर्सनल लोन या कार लोन – ये नियम सभी पर लागू होता है। अब आपको अपने कागजात के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और अगर बैंक देरी करता है, तो आपको मुआवजा मिलेगा।

Disclaimer

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यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर पर आधारित है। किसी भी निर्णय से पहले संबंधित बैंक या वित्तीय सलाहकार से संपर्क अवश्य करें। नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव है।

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